छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती किरणमयी नायक एवं सदस्य अर्चना उपाध्याय ने आज जिला कलेक्टोरेट स्थित मनियारी सभाकक्ष में महिलाओं से संबंधित शिकायतों के निराकरण के संबंध में सुनवाई की। इस दौरान कुल 14 प्रकरण रखे गए। जिसमें से 04 प्रकरणों को प्रतिवेदन के आधार पर और 05 प्रकरणों को सुनवाई के आधार पर नस्तीबद्ध किया गया। सुनवाई के दौरान एक प्रकरण में आवेदिकागण पिरित बाई, महेतरीन बाई, पुसईया बाई और सोना बाई ने बताया कि उन चारों को 02 अक्टूबर 2016 से मृत घोषित कर दिया गया था।

इस कारण उन्हें शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था। नया सरपंच आने के बाद वर्ष 2019 के बाद अब उन्हें राशन, पेंशन मिल रहा है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष श्रीमती नायक ने इसे गंभीरता से लिया और इस प्रकरण में चारों आवेदिकाओं को वर्ष 2016 से मृत घोषित करने वाले सुशील कुमार यादव पूर्व सरपंच के खिलाफ पंचायत अधिनियम के तहत कड़ी कार्यवाही किए जाने तथा तत्कालीन पंचायत सचिव कपिल सिंह राजपूत के खिलाफ जांच कर कारवाई के निर्देश दिए।
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