रायगढ़ । माननीय विशेष न्यायालय (एट्रोसिटीज) रायगढ़ द्वारा अपराधिक प्रकरण क्रमांक 56/18 अन्तर्गत धारा 384, 354, 354-क, 506 बी, 323, 190, 34 IPC 3(2)(5) क एससी/एसटी एक्ट के *आरोपी जमुना प्रसाद साहू पिता किशन साहू उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बिलासपुर थाना भूपदेवपुर* के न्यायालय उपस्थित नहीं होने पर स्थायी वारंट जारी किया गया था । वारंट की तामिली के लिये थाना प्रभारी भूपदेवपुर निरीक्षक अमित शुक्ला द्वारा मुखबिर एवं बीट कर्मचारी को गांव आसपास वारंटी के देखे जाने पर तत्काल सूचना देने निर्देशित किया गया था । चार साल बाद कल शाम वारंटी अपने घर आया था जिसके गांव आने की सूचना थाना प्रभारी को मिलने पर तत्काल स्टाफ भेजकर तस्दीक कराया गया । पुलिस टीम द्वारा वारंटी के घर रेड कर वारंटी को हिरासत में लिया गया जिसे आज न्यायालय पेश किया गया है ।

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