रायगढ़ जिले में धार्मिक स्थलों के संचालन की मिली सशर्त अनुमति कलेक्टर भीम सिंह ने जारी किया आदेश…

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जगन्नाथ बैरागी

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रायगढ़, कलेक्टर भीम सिंह द्वारा पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुये रायगढ़ जिले में स्थित पूजा व धार्मिक स्थल को विभिन्न शर्तो के अधीन संचालन हेतु आदेश जारी किया गया है।
जारी आदेश के तहत प्रवेश द्वार पर सेनिटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। परिसर में केवल अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जाये। फेस कवर/ मास्क का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाये। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में पोस्टर/स्टैण्डी प्रमुखता से प्रदर्शित किये जाये। कोविड-19 के निवारक उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिये ऑडियों और वीडियो क्लिप को नियमित रूप से चलाया जाना चाहिये। आगंतुकों का पाली-पाली से परिसर में प्रवेश दिया जाये। एक समय में अधिकतम 5 व्यक्तियो की अनुमति रहेगी। एक साथ परिसर के भीतर भीड़ इकट्ठा न किया जाये।

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स्वयं के वाहन से आने वाले श्रद्धालुओं के जूते, चप्पल उनके वाहन में ही रखकर धार्मिक, पूजा स्थल पर प्रवेश करने हेतु निर्देशित किया जाये। अन्य श्रद्धालुओं हेतु अलग-अलग स्लॉट अनुसार जूते/चप्पल रखने की व्यवस्था की जाये।
परिसर के बाहर एवं पार्किंग स्थल पर सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग को ध्यान में रखते हुये उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जाये। परिसर के बाहर और भीतर स्थित कोई भी दुकान, स्टॉल, कैफेटेरिया आदि हमेशा सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करेंगे। कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन कराने हेतु परिसर में चूने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल/निशान लगाई जाये। प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के मध्य न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जाये। लोगों को परिसर में प्रवेश करने से पहले अपने हाथों और पैरों को साबुन और पानी से धोना चाहिये। बैठने की व्यवस्था इस तरह की जाये कि पर्याप्त सोशल डिस्टेसिंग/फिजीकल डिस्टेसिंग दूरी बनी रहे। एयर कंडीशनिंग/वेटिलेशन के लिये सीपीडब्लयूडी के दिशा-निर्देश का पालन किया जाये जिसके अंतर्गत सभी एयर कंडीशनिंग उपकरणों की तापमान सेटिंग 24 से 30 डिग्री सेल्सियस तथा रिलेटिव हूमिडिटी 40 से 70 प्रतिशत की सीमा में होनी चाहिये। ताजा हवा एवं क्रास वेन्टीलेटर हेतु पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। मूर्ति/पवित्र पुस्तक आदि को स्पर्श करने की अनुमति नहीं होगी। बड़ी सभायें/मंडली का आयोजन प्रतिबंध रहेगा। संक्रमण के फैलने की संभावना को देखते हुये जहां तक संभव हो, रिकार्ड किये गये भक्ती संगीत/गाने बजाये जा सकते है। गाना बजाने वालों या गायन समूहों को कार्यक्रम करने की अनुमति न दी जावे। परिसर के भीतर लोगों से मिलते-जुलते समय फिजिकल डिस्टेसिंग का पालन सुनिश्चित किया जाये। धार्मिक/पूजा स्थल के भीतर सार्वजनिक चटाई/दरी के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आगंतुक अपने साथ स्वयं का दरी/चटाई ला सकते है। धार्मिक/पूजा स्थल के भीतर प्रसाद वितरण एवं पवित्र जल का छिड़काव करने की अनुमति नहीं होगी। धार्मिक/पूजा संस्थान के प्रबंधन द्वारा धार्मिक/पूजा स्थल की नियमित साफ-सफाई एवं कीटाणुशोधन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। परिसर के फर्श को विशेष रूप से दिन में कई बार साफ किया जाये एवं आगंतुकों अथवा कर्मचारियों द्वारा उपयोग किये गये फेस कवर, मास्क, दस्ताने के उचित निपटान हेतु व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

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