रायगढ़। दिनांक 08.05.2022 को थाना बरमकेला क्षेत्र में रहने वाली किशोर बालिका अपने परिजनों के साथ थाना आकर ग्राम बरगांव थाना सरिया निवासी मदन निषाद के विरूद्ध शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाने और शारीरिक शोषण कर घर लाकर छोड़ देना बताया ।

पीड़ित बालिका बताई कि मदन निषाद 05 अक्टूबर 2021 को शादी करने का झांसा देकर घर से भगा कर पूणे (महाराष्ट्र) ले गया था , जहां शादी किये बगैर शारीरिक संबंध बनाता रहा, जब उसे शादी करने के लिये बोली तो वह मारपीट करता था । दिनांक 19/04/2022 को मदन गांव छोड़कर चला गया जिसे घर-परिवार वाले फोन कर समझाये तो उल्टे गाली गलौच करने लगा और मारने पीटने की धमकी देने लगा । पीड़िता के रिपोर्ट पर आरोपी मदन निषाद पर अप.क्र. 194/2022 धारा 363, 366, 376 IPC 4, 6 Pocso Act के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक एल.पी. पटेल द्वारा आरोपी के संबंध में मुखबिरों से जानकारी ली गई जिसके उसके दीदी के घर रायगढ़ में छिपकर रहने की जानकारी मिली, तत्काल टीआई बरमकेला द्वारा आरोपी की पतासाजी के लिये रायगढ़ रवाना हुये आरोपी के रायगढ़ से फरार होने की जानकारी पर पीछा कर गोमर्डा जंगल के पास हिरासत में लेकर थाना लाया गया । *आरोपी मदन निषाद पिता पदुमलाल निषाद 21 साल ग्राम बरगांव थाना सरिया* द्वारा बालिका को पुणे भगाकर ले जाकर बलात संभोग करना तथा जाति समाज की नहीं होने के कारण शादी नहीं करना बताया । आरोपी को पोक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक एल.पी. पटेल के साथ आरोपी पतासाजी में प्रधान आरक्षक कुंवर टोप्पो, एडमोन खेस, आरक्षक प्रकाश गिरी गोस्वामी, सुरेन्द्र सिदार, अशोक पटेल की अहम भूमिका रही है ।
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