छत्तीसगढ़ के पेंशनरों के लिए बड़ी ही खुशी की खबर सामने आयी है। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन देने का फैसला किया है। इसके तहत पेंशनर की उम्र के अनुसार मूल पेंशन पर अतिरिक्त राशि तय की गई है। यानि जिसकी जितनी ज्यादा उम्र होगी उसे पेंशनर को उतनी ही ज्यादा पेंशन राशि मिलेगी। (Additional Pension for Chhattisgarh Pensioners) वित्त विभाग द्वारा यह आदेश 14 अगस्त को जारी किया गया है।

वित्त विभाग द्वारा जारी निर्देश
80 से 85 वर्ष तक की आयु वालों को मूल पेंशन का 20 प्रतिशत
85 से 90 वर्ष तक की आयु वालों को मूल पेंशन का 30 प्रतिशत
90 से 95 वर्ष तक की आयु वालों को मूल पेंशन का 40 प्रतिशत
95 से 100 वर्ष तक की आयु वालों को मूल पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक आयु पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन
कैलेंडर माह के पहले दिन से देय होगी अतिरिक्त पेंशन
यह अतिरिक्त पेंशन उस कैलेंडर माह के पहले दिन से देय होगी, जिसमें पात्रता पूरी होती है। उदाहरण के लिए यदि किसी पेंशनर का, 15 जनवरी 1943 को जन्म हुआ है तो व्यक्ति को एक जनवरी 2023 से 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। वित्त विभाग ने सभी पेंशन संवितरण अधिकारियों और बैंकों को निर्देशित किया है कि इस योजना का पालन सुनिश्चित करें और संबंधित पेंशनभोगियों को इसका लाभ पहुंचाएं। यह निर्णय बुजुर्ग पेंशनरों के लिए राज्य सरकार की संवेदनशील पहल मानी जा रही है।
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