छत्तीसगढ़:बीजेपी MLA के ड्राइवर पर केस दर्ज, युवती से बीच सड़क छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप, विधायक ने कार्यालय से हटाया…

सीतापुर MLA के ड्राइवर पर थाने में केस दर्ज किया गया है। इस पर एक युवती से छेड़छाड़ और मारपीट का आरोप लगा है। इस मामले को लेकर सीतापुर से बीजेपी MLA रामकुमार टोप्पो ने कहा कि जांच के बाद पुलिस उचित न्याय करेगी। फिलहाल ड्राइवर को कार्यालय से हटा दिया गया है।
एक युवती ने सीतापुर विधायक के ड्राइवर पर छेड़छाड़ और मारपीट करने का आरोप लगाया है। युवती ने मामले की रिपोर्ट सीतापुर थाने में दर्ज कराई है। युवती का कहना है कि वह अपनी सहेली के घर जाने के दौरान बड़े पिता के भाई से बात कर रही थी। इसी बीच विधायक का ड्राइवर वहां पहुंचा और उसे पकड़कर छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उसने उसे 3-4 थप्पड़ मारे। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।
आदिवासी समाज की युवती ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट
सीतापुर थाना क्षेत्र निवासी 29 वर्षीय आदिवासी समाज की युवती ने थाने में दर्ज कराई गई रिपोर्ट में बताया कि 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के दिन उससे सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो के ड्राइवर ग्राम ढेलसरा निवासी उमेश प्रधान ने छेड़छाड़ व मारपीट की है। उसने बताया कि वह शाम 4 बजे अपनी स्कूटी से सहेली के घर जा रही थी।
रास्ते में आदर्शनगर हनुमान चौक के पास बड़े पापा का लडक़ा मिला। वह उससे रुक कर बात कर ही रही थी कि उमेश प्रधान वहां आया और गाली-गलौज करते हुए उसे खींचकर जकड़ लिया। जब उसने विरोध किया तो उमेश प्रधान ने उसे 3-4 थप्पड़ मारे। उसने कहा कि जब फोन करता हूं तो उठाती नहीं हो और दूसरे लडक़ों से बात करती हो। जब भाई ने आपत्ति जताई तो उसे भी गाली देते हुए मारपीट की धमकी दी।
कहता था तुमसे शादी करूंगा
युवती के अनुसार 3 साल पहले उसका परिचय उमेश प्रधान से था। इस दौरान वह उससे शादी करने की बात कहता था। लेकिन जब पता चला कि वह पहले से शादीशुदा है और उस पर गंदी नजर रखता है तो उसने बातचीत बंद कर दी थी। इसके बाद वह फोन कर धमकी देता था कि वह यदि नहीं मिलेगी और बात नहीं करेगी तो उसे व उसके परिवार को चैन से जीने नहीं देगा।
पुलिस ने दर्ज किया मामला
युवती के अनुसार मारपीट की घटना के बाद वह अन्य लोगों के साथ विधायक से मिलने गई, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी गई, विधायक ने अपने ड्राइवर का ही सपोर्ट किया। इधर युवती की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर उमेश प्रधान के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 351 (2), 115(2) व 74 के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।
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