बिलासपुर. सरकारी स्कूल से 65 लाख रूपए मूल्य की सामाग्री की चोरी हो गई. इसके बाद भी प्रभारी प्राचार्य ने उसको गंभीरता से नहीं लिया. उसकी सूचना उच्चाधिकारियों को नहीं दी गई. साथ ही पुलिस में भी अपराध दर्ज नहीं कराया गया.

इस मामले की जानकारी होने पर डीईओ ने लापरवाही बरतने पर प्रभारी प्राचार्य को निलंबित करने का प्रस्ताव डीपीआई को भेजा था. उसमें डीपीआई ने प्रभारी प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है.

जिले के बिल्हा ब्लॉक के शासकीय हाई स्कूल, बेलतरा के विद्यालय भवन में लगे लगभग 65 लाख रूपए मूल्य की सामग्री चोरी हो गई थी. वहां लगे खिड़की, दरवाजे, लोहे की ग्रिल एवं फर्श के पत्थरों की चोरी हुई थी. इस घटना के बाद भी स्कूल के प्रभारी प्राचार्य श्रीमती कावेरी यादव (मूल पद व्याख्याता एलबी) द्वारा तत्काल उक्त घटना की सूचना उच्च अधिकारियों दी जानी चाहिए थी. साथ ही स्कूल से चोरी गए सामाग्री की शिकायत संबंधित पुलिस थाने में भी किया जाना था. लेकिन प्रभारी प्राचार्य द्वारा ऐसा नहीं किया गया. इस मामले की जानकारी होने पर डीईओ विजय टांडे ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीपीआई को प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ उचित कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन भेजा गया. इसके आधार पर लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा प्रभारी प्राचार्य श्रीमती कावेरी यादव को पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा विद्यालय की सामग्री की चोरी से शासन को हुई वित्तीय हानि के लिए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है. जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचार है. उसके आधार पर श्रीमती यादव को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. इस दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बिल्हा निर्धारित किया गया है.
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