आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पत्र के परिपालन में कलेक्टर सरगुजा द्वारा जिले में गुरू घासीदास जयंती 18 दिसंबर 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है।

इस दौरान जिले में संचालित समस्त देशी मदिरा दुकानें , विदेशी मदिरा दुकानें , संलग्न अहाता, एफ.एल.8 तथा मद्य भण्डागार पूर्णतः बंद रहेगा।

इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णतः बंद रहेगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए हैं।
गुरू घासीदास जयंती पर शुष्क दिवस क्यों घोषित किया गया?
गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर कलेक्टर सरगुजा द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया गया है, ताकि इस दिन मदिरा का विक्रय, परिवहन और परोसने से बचा जा सके और सार्वजनिक अनुशासन बनाए रखा जा सके।
शुष्क दिवस के दौरान कौन-कौन सी दुकानें बंद रहेंगी?
शुष्क दिवस के दौरान जिले में संचालित समस्त देशी और विदेशी मदिरा दुकानें, संलग्न अहाता, एफ.एल.8 तथा मद्य भण्डागार पूरी तरह से बंद रहेंगे।
क्या शुष्क दिवस पर मदिरा का विक्रय और परिवहन किया जा सकेगा?
नहीं, शुष्क दिवस पर मदिरा का विक्रय, परिवहन और परोसना पूरी तरह से बंद रहेगा।
इस आदेश का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा?
कलेक्टर सरगुजा ने इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं।
शुष्क दिवस का पालन किस दिन से होगा?
शुष्क दिवस 18 दिसंबर 2024 को गुरू घासीदास जयंती के अवसर पर घोषित किया गया है।
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