18 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए ड्राइविंग पर रोक, वाहन स्वामी को 3 साल की सजा और 25000 जुर्माने का आदेश….
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सराहनीय फैसला लिया है जिसके तहत 18 वर्ष से कम आयु के किशोर और किशोरियों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाने पर रोक लगाई गई है।
यूपी के शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को पत्र भेजकर अवगत करा दिया गया है। वाहन स्वामी ने वाहन चलाने को दिया तो होगी 3 साल की सजा 25000 का जुर्माने का प्रावधान किया है।
यूपी के शिक्षा निदेशक द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाने एवं इससे होने वाली घटनाओं के कारण समस्त संभागों में 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र छात्राओं द्वारा वाहन चलाना प्रतिबंधित किया जाए।
उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र छात्राओं द्वारा बिना लाइसेंस एक्टिवा जैसे वाहन चलाने से दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं। ऐसे में 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र छात्राओं द्वारा दो पहिया एवं चार पहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।
वाहन स्वामी पर लगेगा जुर्माना
पत्र में कहा गया है कि 18 वर्ष से कम उम्र के छात्र छात्राओं को वाहन चलाने के लिए देने की स्थिति में वाहन स्वामी को भी 3 साल की सजा दी जाए। वहीं वाहन स्वामी पर 25000 का जुर्माने का प्रावधान किया है।
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