यातायात पुलिस के द्वारा डीजे एवं धुमाल संचालकों और ली गई बैठक, साईलेंट जोन हास्पीटल, स्कूल, मंदिर के आसपास डीजे संचालन पर प्रतिबंध…
जांजगीर/बैठक के दौरान माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रात्रि 10.00 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाना प्रतिबंधित होगा, रात्रि 10.00 बजे के बाद डीजे धुमाल बजाते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
डीजे एवं धुमाल संचालन के संबंध में एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होेगा।
निर्धारित मापदंड के अनुरूप ही डीजे धुमाल बजाने, तेज आवाज मे बजाते पाये जाने पर कार्यवाही किया जावेगी।यदि किसी आयोजक द्वारा जोर जबरदस्ती पूर्वक डीजे धुमाल संचालित करने बाध्य किया जाता है तो उसकी सूचना संबंधित थाने मे एवं पुलिस कंट्रोल रूम को देगें,बाहर जिले से आकर नियमों नियमों का उल्लंघन कर डीजे धुमाल संचालन किये जाने वालों की सूचना संबंधित संबंधित थाने मे एवं पुलिस कंट्रोल रूम को देगें।
बैठक के दौरान उपस्थित डीजे धुमाल संचालकों को निर्देशित किया गया कि अधिकांश डीजे धुमाल संचालक मालवाहन वाहनों मे बॉडी के बाहर बॉक्स लगाकर बजाते है, साथ ही बीच रोड मे निकाल कर डीजे संचालित करते है, जिससे मार्ग यातायात बाधित होती है। जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है, ऐसी स्थिति होने पर संबंधित डीजे धुमाल संचालक एवं आयोजक दोनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही किये जायेगी, कार्यवाही से बचने नियमों का पालन करते हुए डीजे धुमाल संचालन करने निर्देशित किया गय।
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