इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने अपने पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के लिए महंगाई राहत की बढ़ी हुई दरों के भुगतान को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में लेखा नियंत्रक कार्यालय ने कुलपति की स्वीकृति के बाद आदेश जारी किया है।

3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत
जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग के निर्देशों के अनुरूप विश्वविद्यालय के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को 1 अगस्त 2026 से संशोधित महंगाई राहत का लाभ मिलेगा। आदेश में कहा गया है कि सातवें वेतनमान के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत दी जाएगी, जिससे कुल महंगाई राहत 58 प्रतिशत हो जाएगी।
महंगाई राहत का भुगतान 1 अगस्त 2026 से देय
वहीं, छठे वेतनमान के अंतर्गत आने वाले पेंशनरों को मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 5 प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई राहत प्रदान की जाएगी। इसके बाद उनकी कुल महंगाई राहत 257 प्रतिशत हो जाएगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि बढ़ी हुई महंगाई राहत का भुगतान 1 अगस्त 2026 से देय होगा। हालांकि, एरियर (बकाया राशि) के भुगतान के संबंध में अलग से आदेश जारी किया जाएगा। अन्य सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।





