अवैध यूरिया परिवहन पर कृषि विभाग की कार्यवाही, गांव आमाटोला में 28 बैग उर्वरक जब्त – छत्तीसगढ़ के मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले में किसानों को तय दर पर खाद उपलब्ध कराने और अवैध उर्वरक परिवहन पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर के निर्देश पर सतत निगरानी की जा रही है।

इसी क्रम में कृषि विभाग की टीम ने गांव आमाटोला में एक तीन पहिया वाहन से अवैध रूप से ले जाए जा रहे 28 बैग रासायनिक उर्वरक जब्त किए।
कृषि विभाग की जांच में पाया गया कि जब्त उर्वरकों में 5 बैग यूरिया, 6 बैग सिंगल सुपर फॉस्फेट और 17 बैग डीएपी शामिल थे। इस प्रकार कुल 28 अवैध रासायनिक उर्वरक के बैग जब्त किए गए।
कृषि विभाग ने इस मामले में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश, 1985 के तहत विधिसम्मत कार्रवाई की है। यह प्रकरण कलेक्टर न्यायालय, मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी में प्रस्तुत किया गया है।
यह कार्रवाई ग्रामीणों से मिली सूचना के आधार पर की गई। जांच में पता चला कि यह उर्वरक आदिम जाति सेवा सहकारी समिति, आमाटोला से सहायक प्रबंधक गंगाराम साहू द्वारा कृषक बीरधन और अन्य किसानों के नाम पर परमिट जारी कर वाहन से भेजा गया था। उर्वरकों को सहायक प्रबंधक के निवास पर पहुंचाया जाना था।
यह पूरी कार्यवाही तहसीलदार अम्बागढ़ चौकी, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी, समिति सदस्य और स्थानीय कृषकों की उपस्थिति में की गई।
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