16 अगस्त के बाद 10वीं और 12वीं क्लास में Admission लिया तो होगी कार्रवाई, मशिमं की चेतावनी..
रायपुर: छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (माशिमं) ने निजी स्कूलों को 10वीं और 12वीं कक्षा में छात्रों के प्रवेश को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। मंडल ने स्पष्ट किया है कि 16 अगस्त के बाद विद्यार्थियों को प्रवेश देने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश ऐसे समय में आया है, जब राज्य में नए शिक्षा सत्र के लिए स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया जोरों पर है। अभी प्राथमिक, माध्यमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया चल रही है। जहां नौवीं से 12वीं कक्षा तक के छात्र प्रवेश ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने इसी संदर्भ में सभी स्कूलों के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।
स्थानांतरण और अतिरिक्त प्रवेश पर नए नियम जारी
माशिमं ने हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में छात्रों के स्थानांतरण (ट्रांसफर) और अतिरिक्त प्रवेश को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मंडल के अनुसार राज्य एवं केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को उनके माता-पिता के स्थानांतरण की स्थिति में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी कक्षाओं में प्रवेश दिया जा सकेगा। हालांकि इस तरह के प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।
स्थानांतरण के मामलों के अलावा कक्षा 10वीं और 12वीं में 10 प्रतिशत अतिरिक्त प्रवेश का भी प्रविधान है। यह नियम उन स्कूलों के लिए है, जहां सामान्य छात्र संख्या से अधिक छात्रों को प्रवेश देने की आवश्यकता होती है।
छूट और विशेष प्रविधान
किसी स्कूल में कक्षा नौवीं से उत्तीर्ण 30 छात्र, कक्षा 10वीं में अनुत्तीर्ण 15 छात्र और श्रेणी सुधार के लिए 5 छात्र हैं, तो कुल मिलाकर 50 छात्र बनते हैं। इस संख्या का 10 प्रतिशत होता है 5 छात्र। इसका अर्थ है कि प्राचार्य मंडल की अनुमति के बिना अधिकतम पांच अतिरिक्त छात्रों को ही प्रवेश दे सकते हैं।
मंडल ने कुछ विशेष परिस्थितियों में 10 प्रतिशत वृद्धि के नियम में शिथिलता भी दी है। जिन संस्थाओं में कक्षा 10वीं और 12वीं में छात्रों की संख्या 45 से कम है, वे 45 छात्रों तक प्रवेश दे सकती हैं, भले ही यह 10 प्रतिशत की सीमा से अधिक हो।
