रायपुर। मदिर प्रेमियों के लिए एक दुखद खबर सामन आ रही है। बता दें कि 2 अक्टूबर यानि गांधी जयंति के दिन राज्य शासन द्वारा शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन प्रदेश की समस्त देशी, विदेशी, कम्पोजिट, प्रीमियम मदिरा की फुटकर दुकानों, एफ.एल.-3 सपना बार एण्ड रेस्टोरेंट महासमुंद, देशी मदिरा भण्डारण भाण्डागार महासमुंद तथा देशी, विदेशी, कम्पोजिट अहातो को बंद रखने का आदेश दिया गया है। उक्त दिवस में मदिरा का सम्पूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

इस दौरान किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह लाइसेंसी प्रतिष्ठान हो या गैर-लाइसेंसीकृत स्थल। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि, गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब की बिक्री या परोसने पर भी सख्त रोक रहेगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मदिरा का जब्तीकरण और दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।
राज्य शासन ने यह भी निर्देश दिए हैं कि सभी कलेक्टर और पुलिस अधिकारी इस आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए जिला कार्यालयों एवं संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़दस्ता और विशेष जांच दल भी गठित किए जाएंगे, जो जिले में स्थित शराब के अवैध संकलन स्थलों की जांच करेंगे।
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